प्रयागराज: यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें 2008 के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव को लागू करने की मांग की गई थी, जो अदालत में बैठने के घंटों को निर्धारित करता है।मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने कहा कि वकील अरुण मिश्रा द्वारा दायर याचिका, “अधूरे तथ्यों” पर आधारित थी और मांगी गई राहत का समर्थन करने के लिए आवश्यक विशिष्टताओं का अभाव था।मिश्रा ने 27 अगस्त 2008 के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव को लागू करने की मांग की थी, जिसमें इलाहाबाद की अदालतों में बैठने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक और दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक तय किया गया था।याचिका में आरोप लगाया गया कि 5 मई को, कई अदालतों ने उस दिन कार्य करने के लिए सूचीबद्ध होने के बावजूद निर्धारित समय पर कार्यवाही शुरू नहीं की। इसमें दावा किया गया कि केवल सीमित संख्या में अदालतें सुबह 10:05 बजे शुरू हुईं, जबकि अन्य सुबह 10:10 बजे, 10:15 बजे और 10:20 बजे शुरू हुईं।जनहित याचिका में नोटिस बोर्ड और वाद सूची में विलंबित अदालती बैठकों के बारे में जानकारी प्रकाशित करने के निर्देश भी मांगे गए ताकि अधिवक्ताओं और वादकारियों को पहले से सूचित किया जा सके।याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह नहीं बताया कि उस दिन कितनी अदालतें निर्धारित घंटों से अधिक समय तक बैठीं और न्यायिक कार्य जारी रखा।पीठ ने कहा, “राहत की प्रकृति, जो याचिका में मांगी गई है, अधूरे तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने यह बताने की परवाह नहीं की है कि उस विशेष दिन पर कितनी अदालतें तय समय से परे बैठीं और न्यायिक कार्य जारी रखा।”28 जुलाई के अपने आदेश में, अदालत ने आगे कहा: “परमादेश की मांग, जो अनिवार्य रूप से इस न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ है, को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।”2008 के प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया था कि लखनऊ की अदालतों में बैठने का समय पहले की तरह जारी रहेगा और पूर्व आदेशों को उस सीमा तक संशोधित किया जाएगा।
इलाहाबाद HC ने अदालत की बैठक के घंटों को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी | प्रयागराज समाचार