हैदराबाद: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, हैदराबाद ने दक्षिणी रेलवे को योजनाबद्ध ट्रेन डायवर्जन के बारे में एक यात्री को सूचित करने में विफल रहने के लिए सेवा में कमी का दोषी ठहराया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 16 घंटे की देरी हुई और उसे एक व्यावसायिक बैठक और वापसी की उड़ान छूट गई।आयोग ने दक्षिण रेलवे, चेन्नई के महाप्रबंधक और मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (यात्री विपणन) के खिलाफ टी रामकृष्ण द्वारा दायर शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, और उन्हें 45 दिनों के भीतर संयुक्त रूप से 25,000 रुपये मुआवजा और मुकदमेबाजी लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।रामकृष्ण ने एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए ट्रेन नंबर 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस में आरक्षित टिकट बुक किया था। टिकट पर 28 सितंबर 2024 को रात 10 बजे प्रस्थान और 30 सितंबर को सुबह 6.30 बजे आगमन दिखाया गया। हालांकि, ट्रेन करीब 16 घंटे की देरी से चलकर रात 10.30 बजे ही नई दिल्ली पहुंची।आयोग ने कहा कि दक्षिण मध्य रेलवे ने नियोजित परिचालन कार्यों के कारण 5 सितंबर को डायवर्जन नोटिस जारी किया था और निर्देश दिया था कि यात्रियों को सूचित किया जाए। हालाँकि, रामकृष्ण, जो चेन्नई सेंट्रल में चढ़े थे, को व्यक्तिगत रूप से सतर्क नहीं किया गया और उनकी आरक्षण पर्ची पर मूल कार्यक्रम दिखाई देता रहा।रेलवे के इस तर्क को खारिज करते हुए कि अलर्ट केवल मध्यवर्ती स्टेशनों पर चढ़ने वाले यात्रियों को भेजे गए थे, आयोग ने कहा कि मार्ग परिवर्तन एक योजनाबद्ध अभ्यास था और सभी यात्रियों को सूचित करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध था।देरी के कारण रामकृष्ण को नई दिल्ली से अपनी हैदराबाद की उड़ान चूकनी पड़ी और अगले दिन एक महंगा टिकट खरीदना पड़ा। आयोग ने माना कि परिवर्तन को संप्रेषित करने में विफलता के कारण मानसिक पीड़ा और असुविधा हुई।

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