चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के खिलाफ कथित अपमानजनक और धमकी भरे भाषण के लिए दर्ज मामले के संबंध में डीएमके विधायक जीवी मार्कंडायन की रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।मंगलवार को अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए न्यायमूर्ति जीके इलानथिरायन ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तूतीकोरिन के कोविलपट्टी में मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए आयोजित एक सार्वजनिक बैठक के दौरान विलाथिकुलम विधानसभा क्षेत्र के विधायक मार्कंडायन ने कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की और मुख्यमंत्री के खिलाफ धमकियां दीं।विधायक ने कहा कि उन्हें जांच के लिए उपस्थित होने का नोटिस जारी किए बिना ही गिरफ्तार कर लिया गया और यह गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
HC ने गिरफ्तार DMK विधायक की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा | चेन्नई समाचार