नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक वकील की जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को तैयार करने और ईमानदारी से लागू करने की मांग की गई है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि “कोई भी पुलिस अधिकारी या सुरक्षाकर्मी पहचान प्रदर्शित किए बिना सादे कपड़ों में भीड़ नियंत्रण, सार्वजनिक सभा प्रबंधन या गिरफ्तारी नहीं करेगा”।सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि मीडिया में उन्हें गलत तरीके से उद्धृत किया गया जब उन्होंने एक अन्य वकील का मनोरंजन करने से इनकार कर दिया जो 20 जुलाई के विरोध मार्च और पुलिस कार्रवाई से उत्पन्न मुद्दों को उजागर कर रहा था।अपनी याचिका में, शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने सोमवार के सीजेपी के संसद मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अत्यधिक बल और दिल्ली पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने और सभी पहचाने गए दोषी पुलिस अधिकारियों के निलंबन और अभियोजन की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त एससी न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र आयोग की मांग की।उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से “गंभीर सार्वजनिक अव्यवस्था के खतरे को निष्पक्ष रूप से सत्यापित, अनुमानित और दर्ज किए बिना किसी भी क्षेत्र में रोलिंग, दोहराव, या व्यापक निषेधाज्ञा आदेशों” पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया।उन्होंने यह भी कहा कि अदालत को अधिकारियों को राजनीतिक असहमति, अकादमिक आलोचना, शांतिपूर्ण विरोध या सरकार की आलोचना के लिए किसी भी व्यक्ति पर तब तक मुकदमा नहीं चलाने का निर्देश देना चाहिए जब तक कि “सशस्त्र विद्रोह या अलगाववादी हिंसा के लिए प्रत्यक्ष, आसन्न और आसन्न उत्तेजना” न हो।वकील चांद क़ुरैशी के माध्यम से दायर जनहित याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई कि “सार्वजनिक सभाओं के दौरान अज्ञात या सादे कपड़े पहने कर्मियों द्वारा किसी भी बल प्रयोग को मनमाना, अवैध और एक बड़ा सेवा कदाचार माना जाए”।पहले की याचिका और उनकी कथित टिप्पणियों का जिक्र करते हुए सीजेआई ने कहा, “उन्होंने (याचिकाकर्ता) कहा कि उन्होंने एक याचिका दायर की है और एससी को एक पत्र भेजा है। जांच करने पर, हमने पाया कि न तो याचिका दायर की गई थी और न ही पत्र भेजा गया था। कोई अदालत अपने समक्ष एक भी दस्तावेज के बिना किसी याचिका पर विचार कैसे कर सकती है?” सीजेआई ने पूछा.

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