चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में डीएमके विधायक और पूर्व मंत्री वी सेंथिलबालाजी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।अदालत ने पाया कि सेंथिलबालाजी के खिलाफ आरोपों में सरकारी खजाने को 17 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ और माना कि मामले में आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।उच्च न्यायालय ने कहा, “आरोप सरकारी खजाने को 17 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने का है और इसलिए मामले में आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।”भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर डीवीएसी ने सेंथिलबालाजी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। द्रमुक नेता ने अग्रिम जमानत याचिका के माध्यम से गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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