नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन केंद्र, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से “वैक्सीन शुरू करने के औचित्य” पर चार सप्ताह में अलग-अलग जवाब दाखिल करने को कहा।यह एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें एचपीवी टीकों को “सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम” में शामिल करने के निर्णय की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी और उनकी दीर्घकालिक सुरक्षा, सूचित सहमति की कमी और प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी पर चिंता जताई गई थी।उच्च न्यायालय ने कहा, “आधे-अधूरे टीके नहीं लगाए जाने चाहिए। हमें केवल यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।”जनहित याचिका में अधिकारियों को आगे विस्तार से पहले जिला-वार और राज्य-वार मूल्यांकन करने और प्रकाशित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 अक्टूबर के लिए तय की है.

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