अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सरकारी अधिकारियों से राज्य सरकार के मोबाइल एप्लिकेशन का व्यापक प्रचार करने को कहा, जिसके माध्यम से नागरिक अवैध खनन गतिविधियों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। यह निर्देश बारडोली तालुका के एक गांव से बड़ी मात्रा में रेत की अवैध निकासी से जुड़े मामले के संबंध में दिया गया था, जिसके पीछे गड्ढे हो गए थे।सरकारी अधिकारियों ने माना कि संवादहीनता के कारण उस समय खनन माफिया के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जा सकी। हालाँकि, प्राधिकरण ने एक प्राथमिकी दर्ज की और एक जांच चल रही थी। उद्योग और खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित सभी संबंधित अधिकारियों ने हलफनामा दायर कर उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।अदालत द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए अधिकारियों की आलोचना करने के बाद, यह सूचित किया गया कि नागरिकों को अवैध खनन गतिविधियों के बारे में शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मोबाइल एप्लिकेशन, जियोमाइन विकसित किया गया था। सरकार ने यह भी कहा कि ऐसी शिकायतें प्राप्त करने के लिए समर्पित फोन नंबरों वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, और ऐप को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।अदालत ने सरकार को “शपथपत्रों में दिए गए बयानों का अनुपालन करने का निर्देश दिया, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा न बने और नागरिकों की शिकायतों पर यथासंभव शीघ्र कार्रवाई की जाए”।न्यायाधीश ने प्रत्येक अधिकृत खनन स्थल पर क्यूआर कोड बोर्ड लगाने का प्रस्ताव रखा ताकि नागरिक साइट के बारे में विवरण सत्यापित कर सकें। अदालत ने सरकार को अवैध खनन को रोकने के लिए बनाई गई प्रणाली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मास मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करने का भी निर्देश दिया।

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