9 साल पहले व्यवसायी के अपहरण के लिए दो को आजीवन कारावास | गुड़गांव समाचार

9 साल पहले व्यवसायी के अपहरण के लिए दो को आजीवन कारावास | गुड़गांव समाचार

9 साल पहले व्यवसायी के अपहरण के लिए दो को आजीवन कारावास | गुड़गांव समाचार
Spread the love

गुडगाँव: नूंह जिला अदालत ने 2017 में इंडियामार्ट पर एक फर्जी बिजनेस ऑफर के जरिए महाराष्ट्र के एक व्यवसायी का अपहरण करने और फिरौती के रूप में 8 लाख रुपये वसूलने के आरोप में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।दोषी – चाहलका गांव निवासी मुबारिक और नूंह जिले के पालरी गांव निवासी रतिराम को 27 जुलाई को अदालत ने दोषी ठहराया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने प्रत्येक दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।पीड़ित, संजय भागचंद असावा, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक व्यवसायी हैं, को जंबो बैग का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया था जो कम कीमतों पर पेश किए जा रहे थे। जब असावा 9 अगस्त, 2017 को हरियाणा पहुंचा, तो उसे पल्ला गांव के एक फार्महाउस में ले जाया गया। उन्हें दो दिनों तक फार्महाउस में बंधक बनाकर रखा गया और 20 लाख रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में मांग घटाकर 8 लाख रुपये कर दी गई, जिसकी व्यवस्था उनके परिवार ने की।फिरौती लेने के बाद आरोपियों ने असावा को एक राष्ट्रीय राजमार्ग के पास छोड़ दिया और भाग गए। बाद में उन्होंने नूंह पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य का उपयोग करके आरोपियों का पता लगाया और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।करीब नौ साल की सुनवाई के बाद मंगलवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।अदालत ने माना कि “अपराध एक पूर्व-निर्धारित अपराध था जिसमें धोखाधड़ी, अपहरण, गलत कारावास और जबरन वसूली शामिल थी। इस तरह के कृत्य वैध व्यापार में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं और कड़ी सजा की मांग करते हैं।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *