नई दिल्ली: परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक माफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, कैबिनेट ने शुक्रवार को एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के लिए 10 साल तक की जेल और अधिकतम 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों के लिए वैधानिक समर्थन और उन्हें “तीन महीने के भीतर” निपटाने को भी मंजूरी दे दी।यह निर्णय मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर एक संदेश में पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की कसम खाने के बमुश्किल कुछ घंटों बाद आया, जिसका देश के युवाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। पीएम ने कहा है कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में प्रस्तावित संशोधन संसद में पेश किए जाएंगे और तेजी से पारित कराने के प्रयास किए जाएंगे।टीओआई को पता चला है कि यह बिल जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि 2024 के कानून ने “बहुत मदद की है” और पिछले दो वर्षों में कई गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया है और कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इसे मजबूत करना और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए किसी भी कमी को दूर करना है।

घटनाक्रम से वाकिफ लोगों ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले व्यक्तियों के लिए जेल की सजा कम से कम पांच साल होगी, जबकि मौजूदा प्रावधान न्यूनतम तीन साल की जेल का है। जेल की सज़ा 10 साल तक हो सकती है. उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों के लिए जुर्माना भी बढ़ाया जाएगा, हालांकि उन्होंने राशि निर्दिष्ट नहीं की। वर्तमान में, व्यक्तिगत अपराधियों के लिए जुर्माना 10 लाख रुपये तक सीमित है।अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता सहित किसी व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा संगठित अपराध के मामले में 10 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल की जेल की सजा होगी। फिलहाल ऐसे संगठित अपराध पर जुर्माना 1 करोड़ रुपये है.प्रस्तावित कानून में कोचिंग सेंटरों को भी उनके किसी भी कदाचार के लिए इसके दायरे में लाने की संभावना है।मौजूदा कानून का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी जैसी भर्ती परीक्षाओं और एनईईटी, जेईई और सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं में लीक, अनुचित साधनों के साथ-साथ संगठित कदाचार पर अंकुश लगाना है।

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