बेंगलुरु: “मुझे अपनी हाल ही में मृत माँ के लिए एक स्मारक बनाने के लिए धन की आवश्यकता है, मुझे अपनी दादी के इलाज के लिए धन की आवश्यकता है,” एस प्रीत कुमार, जिन्होंने दावा किया था कि वह एक डीआरडीओ अधिकारी थे, ने एक महिला से विनती की, जिससे वह कुछ महीने पहले ही एक वैवाहिक साइट पर मिले थे। चार महीनों में एक-दूसरे के साथ बातचीत के दौरान मांगों की सूची बढ़ती रही, लेकिन उन्होंने रक्षा एजेंसी के साथ अपने रोजगार की पुष्टि नहीं की या व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं किया।फिर भी, उसके साथ नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ी 32 वर्षीय महिला ने तुरंत उस पर विश्वास कर लिया और अप्रैल से जुलाई तक उसके बैंक खातों में 2.3 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब महिला को संदेह हुआ तो उसने चुप रहने के लिए उसकी निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी।पूर्वी बेंगलुरु के कचराकनहल्ली की कृतिका (बदला हुआ नाम) द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार, 24 अप्रैल को प्रीथ ने एक तमिल वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से उससे संपर्क करने के बाद यह कठिन परीक्षा शुरू की। उसने उसे वेबसाइट पर शादी के लिए एक अनुरोध भेजा।प्रीत ने दावा किया कि वह डीआरडीओ में कैप्टन था। शुरुआती आदान-प्रदान के बाद, उन्होंने टेक्स्ट करना, तस्वीरें साझा करना और फोन और वीडियो कॉल पर बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रस्तावित शादी के बारे में कृतिका के पिता से फोन पर बात भी की। उसने दावा किया कि उसकी मां का हाल ही में निधन हो गया है और वह अपनी दादी के साथ रह रहा है।अगले हफ्तों में, उसने विभिन्न बहानों से पैसे मांगे। शादी के वादे के बीच, उसने कई लेनदेन में 2 लाख रुपये से अधिक ट्रांसफर किए, इसके अलावा छोटे भुगतान भी उसे अब याद नहीं हैं। वह यह कहकर पुनर्भुगतान में देरी करता था कि उसके वेतन और बैंक खाते में तकनीकी समस्याएं हैं और उन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता है।जब भी कृतिका ने उससे पहचान प्रमाण मांगा, तो आरोपी अचानक टाल-मटोल करने लगा, उसने दावा किया कि रक्षा कर्मी दस्तावेज़ या पहचान प्रमाण साझा करने की अनुमति नहीं देते हैं। महिला को बाद में पता चला कि आरोपी ने अपनी पहचान गलत बताई थी और वह उस पद पर कार्यरत नहीं था जिसके बारे में उसने दावा किया था।जब उसने उसे पैसे चुकाने से साफ इनकार कर दिया, तो महिला ने 13 जुलाई को उसे चेतावनी दी कि वह पुलिस से संपर्क करेगी। बदले में, उसने उसे चुप कराने के लिए उसके पिता को उसकी तस्वीरें भेजने की धमकी दी। उन्होंने हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई।उसने अपने दावों के समर्थन में चैट संदेश, धन-हस्तांतरण रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, कॉल लॉग और साइबर अपराध शिकायत प्रस्तुत की। बानसवाड़ी पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कंप्यूटर का उपयोग करके पहचान की चोरी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

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