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आपराधिक कानून को नागरिक दावों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: HC | बेंगलुरु समाचार

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आपराधिक कानून को नागरिक दावों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: उच्च न्यायालय

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु की एक बुजुर्ग महिला और उसकी पहली बेटी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा है कि आपराधिक कानून को नागरिक दावों में हथियार या सौदेबाजी की शक्ति बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह मामला सिंगापुर निवासी छोटी बेटी की शिकायत पर आधारित था। उनकी मुख्य शिकायत यह है कि मां ने उनकी सहमति के बिना संपत्ति बेच दी, जबकि उसमें उनका एक तिहाई हिस्सा था।न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने अपने आदेश में कहा है कि यदि दूसरी प्रतिवादी (या, शिकायतकर्ता) का मानना ​​​​है कि वह संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार है, तो उसने सिविल कोर्ट में एक मामले के माध्यम से कानून लागू किया है। न्यायाधीश ने कहा, “उस उपाय को अपना काम करना चाहिए।”

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शिकायतकर्ता के पिता, वसंत रंगन का 2015 में निधन हो गया, वे अपने पीछे एक आवासीय संपत्ति, सावधि जमा, आभूषण और अन्य संपत्ति छोड़ गए: अनुसूची ‘ए’ में विभाजित होने वाले घर की सूची है; अनुसूची ‘बी’ सभी चल संपत्तियों को सूचीबद्ध करती है।73 वर्षीय मैथिली और उनकी 50 वर्षीय बड़ी बेटी स्मिता ने संजयनगर पुलिस में श्रुति द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायाधीश ने कहा, ”ऐसा प्रतीत होता है कि श्रुति ने अपनी मां पर परिहार्य आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पुलिस की सहायता ली है।”न्यायाधीश ने कहा, “मांगी गई राहत का चरित्र दीवानी है और ये दीवानी अदालतों के दायरे में हैं। जो मूल रूप से विरासत पर विवाद है, उसे आपराधिकता का जामा पहनाया गया प्रतीत होता है। आपराधिक प्रक्रिया नागरिक उपचार के लिए सरोगेट नहीं बन सकती है, न ही इसे दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।”

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