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मद्रास HC ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए नए नियम अधिसूचित किए | चेन्नई समाचार

मद्रास HC ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए नए नियम अधिसूचित किए | चेन्नई समाचार

मद्रास HC ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए नए नियम अधिसूचित किए | चेन्नई समाचार
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मद्रास HC ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए नए नियम अधिसूचित किए

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक नया सेट अधिसूचित किया है, जिसमें न्यूनतम पात्रता मानदंड, एक संरचित आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता शामिल है।मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम नियम, 2026, 23 जुलाई को राज्य राजपत्र में प्रकाशित किए गए और तुरंत लागू होंगे।नियमों के अनुसार, एक आवेदक के पास एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए, या एक वकील के रूप में और एक जिला और सत्र न्यायाधीश या ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य के रूप में 10 साल का संयुक्त अनुभव होना चाहिए। आवेदक को मुख्य रूप से उच्च न्यायालय या जिला अदालतों के समक्ष अभ्यास करना चाहिए और 45 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए, जब तक कि पूर्ण न्यायालय छूट न दे।

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एक वकील जिसका आवेदन सुप्रीम कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा पिछले दो वर्षों के भीतर खारिज कर दिया गया है, या पिछले वर्ष के भीतर स्थगित कर दिया गया है, वह आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली और अदालत के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाली स्थायी समिति, अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से वर्ष में कम से कम एक बार पदनाम के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी।एक स्थायी सचिवालय आवेदक की पेशेवर प्रतिष्ठा, आचरण और सत्यनिष्ठा के बारे में जानकारी एकत्र करेगा, उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आवेदकों के नाम प्रकाशित करेगा और पूर्ण न्यायालय के समक्ष डोजियर रखने से पहले बार काउंसिल, बार एसोसिएशन और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करेगा।पूर्ण अदालत कानूनी क्षमता, बार में स्थिति, कानून में विशेष ज्ञान, पेशेवर नैतिकता, ईमानदारी, कनिष्ठ अधिवक्ताओं की सलाह और नि:शुल्क कार्य सहित मापदंडों पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेगी। नियम यह भी निर्धारित करते हैं कि नैतिक अधमता, अदालत की अवमानना ​​या बार काउंसिल द्वारा पेशेवर कदाचार से जुड़े आपराधिक दोषसिद्धि वाले वकील पदनाम के लिए पात्र नहीं होंगे।नियम पूर्ण अदालत को वकील की सहमति के अधीन, योग्य मामलों में आवेदन के बिना भी एक वकील को नामित करने की अनुमति देते हैं। निर्णय आम तौर पर आम सहमति से लिए जाएंगे, ऐसा न होने पर उनका निर्णय बहुमत से किया जाएगा, या तो हाथ उठाकर या गुप्त मतदान के माध्यम से, अपनाए गए मतदान के तरीके के लिए कारण दर्ज किए जाएंगे।उच्च न्यायालय ने एक विस्तृत आवेदन प्रारूप भी निर्धारित किया है, जिसमें आवेदकों को उनके द्वारा दिए गए रिपोर्ट किए गए और गैर-रिपोर्ट किए गए निर्णयों, नि:शुल्क और न्याय मित्र कार्य, अकादमिक प्रकाशन, शिक्षण कार्य, डोमेन विशेषज्ञता, पदनाम के लिए पिछले आवेदन, आपराधिक मामले, यदि कोई हो, और बार काउंसिल के समक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।

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