बेंगलुरु: एक 28 वर्षीय महिला का होम लोन हासिल करने का सपना एक वित्तीय दुःस्वप्न में बदल गया जब साइबर जालसाजों ने उसे एक परिष्कृत घोटाले में फंसाया, पैसे निकाले और कई महीनों में लगभग 48.5 लाख रुपये निकाल लिए।शिकायत के अनुसार, एक निजी फर्म में काम करने वाली हलासुर निवासी पीड़िता श्रेया (बदला हुआ नाम) ने अक्टूबर 2025 में एक वेबसाइट के माध्यम से होम लोन के लिए आवेदन किया था। जालसाजों ने उसे एक लिंक भेजा जहां उसने अपना पैन, आधार, कार्यालय की जानकारी और एक सेल्फी सहित व्यक्तिगत विवरण दर्ज किया। हालाँकि, उसने कुछ कारणों से ऋण आवेदन को आगे नहीं बढ़ाया।महीनों बाद, 26 मार्च, 2026 से, शिकायतकर्ता को कई अंतरराष्ट्रीय नंबरों से धमकी भरे व्हाट्सएप कॉल और संदेश मिलने लगे। जालसाजों ने झूठा दावा किया कि उनके नाम पर फ़ाइब, तेजस और रुपी रेडी सहित विभिन्न ऐप के माध्यम से ऋण लिया गया था, और रीपे ऐप के माध्यम से पुनर्भुगतान की मांग की।
सीजेपी जंतर मंतर विरोध अपडेट
दबाव बढ़ाने के लिए जालसाजों ने उसे कानूनी परिणाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने उसे खुद की अश्लील रूपांतरित तस्वीरें भी भेजीं और ऐसा न करने पर उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। प्रतिष्ठा खराब होने के डर से पीड़ित ने कई लेनदेन में धोखेबाजों को लगभग 3.5 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।गड़बड़ी का संदेह होने पर, उसने डिवाइस बंद कर दिया, संदिग्ध एपीके फ़ाइलें हटा दीं, फ़ोन को फ़ॉर्मेट कर दिया, और मई में अपने मोबाइल हैंडसेट और सिम कार्ड दोनों बदल दिए।हालाँकि, कठिन परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। जुलाई 2026 में, अपने बैंक स्टेटमेंट की समीक्षा करते समय, उन्हें लगभग 45 लाख रुपये की अनधिकृत लेनदेन का पता चला। उसने दावा किया कि लेन-देन उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसे कोई ओटीपी या एसएमएस अलर्ट नहीं मिला था। लेन-देन से हैरान होकर उसने तुरंत अपने बैंक से संपर्क किया। स्टाफ ने उसे साइबर हेल्पलाइन 1930 और पुलिस से शिकायत करने का निर्देश दिया। हालाँकि, उन्होंने इस बात का उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसकी सहमति के बिना लेनदेन कैसे किया गया। उन्होंने उसे उन खातों का विवरण प्रदान किया, जिनमें पैसा निकाला गया था।सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और बीएनएस धारा 318 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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