गुडगाँव: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा शहर में अनधिकृत पेइंग गेस्ट (पीजी) और आवासीय संपत्तियों से संचालित होने वाले गेस्टहाउसों पर कार्रवाई शुरू करने के कुछ दिनों बाद, एमसीएम ऐसे प्रतिष्ठानों से संपत्ति कर वसूलना शुरू कर देगा। एमसीएम आयुक्त प्रदीप सिंह ने गुरुवार को कहा, “अगर वे बकाया चुकाने में विफल रहते हैं, तो इमारतों को तुरंत सील कर दिया जाएगा।”सिंह ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पीजी बढ़ रहे हैं, उनका सर्वेक्षण 15 दिनों के भीतर एमसीएम अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए, साथ ही उन्होंने कहा कि जिन आवासीय भवनों में पीजी, गेस्टहाउस, होटल, हॉस्टल या अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही हैं, वहां वाणिज्यिक भवनों पर लागू मानदंडों के अनुसार कर वसूला जाना चाहिए।निगम ने अपने शीर्ष 100 बकाएदारों की पहचान की है, जिन पर कुल मिलाकर 229 करोड़ रुपये का बकाया है। सिंह ने कर विभाग को नगर पालिका के सबसे बड़े संपत्ति कर बकाएदारों के खिलाफ वसूली के प्रयास तेज करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि मालिक अपना बकाया कर चुकाने में विफल रहते हैं तो वसूली में तेजी लाएं और संपत्तियों को सील कर दें।एमसीएम के अनुसार, उसके अधिकार क्षेत्र में लगभग 1.8 लाख संपत्तियां पंजीकृत हैं। अधिकारियों ने कहा कि संपत्ति कर नागरिक निकाय के राजस्व का प्राथमिक स्रोत है और नागरिक बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के वित्तपोषण के लिए संग्रह में सुधार “महत्वपूर्ण” है।सिंह ने निवासियों से अपना संपत्ति कर समय पर जमा करने की अपील करते हुए कहा कि बेहतर अनुपालन से निगम मानेसर में अधिक बुनियादी ढांचा और नागरिक परियोजनाएं शुरू करने में सक्षम होगा।इस बीच, बागवानी शाखा को तालाबों को बहाल करने और अधिक प्राकृतिक निचले इलाकों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है जहां वर्षा जल संग्रहित किया जा सकता है। सिंह ने भूजल पुनर्भरण में सुधार और क्षेत्र की दीर्घकालिक जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वर्षा जल संचयन गड्ढों में वृद्धि का भी आदेश दिया।

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