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प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की 110 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की प्रयागराज समाचार

प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की 110 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की प्रयागराज समाचार

प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की 110 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की प्रयागराज समाचार
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प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की 110 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
पूरा अभ्यास कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया गया।

प्रयागराज: माफिया और गैंगस्टरों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, पुलिस ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत मारे गए डॉन से नेता बने अतीक अहमद की मौजा भीटी तालुका असदुल्लापुर और सदर तहसील के मौजा कटहुला गौसपुर में कथित तौर पर अवैध तरीकों से जमा की गई 110 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली।जिले में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके खिलाफ जिला पुलिस द्वारा की गई यह पहली बड़ी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई थी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रयागराज जिले में सदर तहसील की सीमा के अंतर्गत असदुल्लापुर और कटहुला गौसपुर में स्थित संपत्तियों का मूल्य लगभग 110 करोड़ रुपये (बाजार अनुमान के अनुसार) है और लगभग 20.38 बीघे में फैला हुआ है।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने टीओआई को बताया कि कैंट पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी एक मामले (अपराध संख्या) की जांच कर रहे थे। 200/2020) धूमनगंज पुलिस स्टेशन में गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज किया गया, प्रासंगिक इनपुट संकलित किया गया और प्रयागराज पुलिस आयुक्त की अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद की 20.38 बीघे भूमि में फैली संपत्तियों की कुर्की की मांग की गई।रिकॉर्ड की जांच करने और आगे की जांच करने के बाद, पुलिस ने पाया कि संपत्तियां कथित तौर पर मारे गए माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थीं, जिसे उसने शुरू में दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति के नाम पर खरीदा था।संबंधित अधिकारियों के आदेशों के बाद, पुलिस और राजस्व अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने पहले साइट पर सार्वजनिक घोषणा की और बाद में संपत्तियों को कुर्क कर लिया। एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने संपत्तियों की कुर्की का जिक्र करते हुए एक नोटिस बोर्ड भी लगाया।पूरा अभ्यास कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया गया।

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